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बीकानेर

मोटर दुर्घटना में मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का न्यायालय का फैसला

editor
editor Published October 17, 2024
Last updated: 2024/10/17 at 6:23 PM
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Court Orders Compensation for Family of Deceased in Motor Accident
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न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने एक मोटर दुर्घटना में मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का निर्णय सुनाया है। यह मामला 23 मार्च 2017 का है, जब मृतक राजाराम पुत्र पुरखाराम महिया अपनी मोटरसाइकिल पर नोखा से अपने गांव सुरपुरा जा रहे थे। रात के लगभग नौ-साढ़े नौ बजे, एनएच-89 पर बुधरों की ढाणी से आगे भामटसर की तरफ से आ रही लोडबॉडी टैक्सी के चालक ने तेज गति, लापरवाही और गलत दिशा में वाहन चलाते हुए राजाराम की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई।

राजाराम बीएसएफ में कांस्टेबल (जीडी) के पद पर कार्यरत थे। उनके परिजनों की ओर से एडवोकेट ओम प्रकाश गोदारा ने मुआवजे का दावा पेश किया और उसकी पैरवी की। न्यायालय ने मृतक के परिजनों को 72,60,912 रुपये मुआवजा राशि के रूप में देने का आदेश दिया है। साथ ही, 11 मई 2017 से इस राशि पर 7% वार्षिक ब्याज भी अदा करने का निर्देश दिया है। इस राशि के भुगतान के लिए वाहन लोडबॉडी के मालिक, चालक, और बीमा कंपनी को संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया गया है।


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editor October 17, 2024
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