

राज्य सरकार ने एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन योजना) से निकाले गए पैसे की वसूली के मामले में कर्मचारियों को राहत दी है, जिससे करीब 100 करोड़ रुपये की वसूली का फैसला पलट दिया गया है। अशोक गहलोत सरकार के समय इन कर्मचारियों को चेतावनी दी गई थी कि यदि उन्होंने एनपीएस से निकाला पैसा नहीं लौटाया, तो उन्हें ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) का लाभ नहीं मिलेगा।
वित्त विभाग का आदेश:
शुक्रवार को जारी वित्त विभाग के आदेश में कहा गया कि जिन कर्मचारियों ने अब तक एनपीएस से निकाले गए पैसे वापस नहीं किए हैं, उनकी राशि सेवानिवृत्ति के समय समायोजित कर दी जाएगी। इसके अलावा, इन कर्मचारियों से जीपीएफ (सामान्य भविष्य निधि) के समान ब्याज भी लिया जाएगा।
500 करोड़ रुपये की निकासी:
गौरतलब है कि ओपीएस लागू होने के बाद लगभग 90,000 पुलिसकर्मियों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने अपने एनपीएस खातों से करीब 500 करोड़ रुपये निकाल लिए थे, जिसमें से लगभग 400 करोड़ रुपये पहले ही सरकार को वापस मिल चुके हैं।

हाईकोर्ट में याचिका:
इस मामले में कर्मचारियों ने सरकार के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें एनपीएस का पैसा न लौटाने पर ओपीएस का लाभ नहीं देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। शुक्रवार को राज्य सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया, हालांकि इस मामले पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।