बीकेईएसएल की वेंडर कंपनी हिंदुस्थान इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने पीड़ित परिवार को एकमुश्त ₹25 लाख मुआवजे की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत पीड़ित परिवार को प्रोविडेंट फंड एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट, और ग्रेच्युटी एक्ट के तहत सभी लाभ दिए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, पीएफ और ईएसआई एक्ट के नियमों के अनुसार, परिवार के एक सदस्य को पेंशन भी प्रदान की जाएगी। साथ ही, उनकी शिक्षा, उम्र, और योग्यता के आधार पर परिवार के एक सदस्य को कंपनी में नौकरी दी जाएगी।
यह निर्णय एक बैठक के बाद लिया गया, जिसमें जिला कलेक्टर, कंपनी के प्रतिनिधि, पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल, और पीड़ित परिवार के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में यह भी तय हुआ कि सभी कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 25 लाख का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराया जाएगा, जो 1 जनवरी से लागू होगा। इस लाभ का पात्र वे कर्मचारी होंगे जिन्होंने कम से कम एक साल की सेवा पूरी की हो।

