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Khabar21 > Blog > crime > महिला को धोखाधड़ी के मामले में मिली अंतरिम अग्रिम जमानत, 10 पौधे लगाने की शर्त
crimeदेश-दुनियाराजनीति

महिला को धोखाधड़ी के मामले में मिली अंतरिम अग्रिम जमानत, 10 पौधे लगाने की शर्त

editor
editor Published September 28, 2024
Last updated: 2024/09/28 at 6:22 PM
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Interim Anticipatory Bail Granted to Woman in Fraud Case, Condition to Plant 10 Trees
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धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी महिला को अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई है, जिसके तहत उसे सार्वजनिक स्थान पर 10 स्वदेशी पौधे लगाने होंगे।

चीफ जस्टिस शील नागू ने कहा कि यदि महिला शर्त का पालन नहीं करती है, तो जमानत आदेश वापस ले लिया जाएगा। याचिकाकर्ता को निर्देशित किया गया है कि वह सार्वजनिक स्थान पर पौधे लगाए और अगली सुनवाई की तिथि से पहले रजिस्ट्री के समक्ष इस संबंध में फोटो के माध्यम से सबूत प्रस्तुत करे।

कानूनी पृष्ठभूमि

फरीदाबाद की एक महिला के खिलाफ तिगांव पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उसने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग की थी।

महिला के वकील ने कोर्ट को बताया कि उसके खिलाफ लगे आरोप एक वसीयत के विवाद से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इसलिए भागने की संभावना नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद, कोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।

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हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि महिला को जब भी बुलाया जाए, उसे जांच में शामिल होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी, और यह जमानत आदेश 10 स्वदेशी पौधे लगाने की शर्त के अधीन है।

 


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editor September 28, 2024
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