


पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के भाकरीवाला गांव में 11 साल पुराने हत्या मामले में कोर्ट ने 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शरद तंवर ने फैसला सुनाते हुए कुनाराम बावरी की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए लोगों को सख्त सजा दी। हत्या का कारण केवल 2 फीट जमीन का विवाद था।
क्या है मामला?
2013 में कुनाराम बावरी का अपने चाचा भागचंद के परिवार से दो फीट जमीन को लेकर विवाद हो गया था। 23 जून 2013 को कुनाराम, कोर्ट से स्टे आदेश लेकर निर्माण रुकवाने पहुंचा, जहां उसके चाचा और उनके परिवार ने लाठी और सरियों से हमला कर दिया। गंभीर चोटों के चलते कुनाराम की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में, जब गांववाले वहां पहुंचे, तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की।
मुख्य आरोपी की मौत, अन्य को सजा
घटना के बाद कुनाराम के बेटे छोगाराम ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इस दौरान मुख्य आरोपी भागचंद की मौत हो गई, लेकिन बाकी 10 आरोपियों को कोर्ट ने हत्या का दोषी पाते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों में अणदाराम, ओमाराम, कानाराम, खीमाराम, रूगाराम, पपली देवी, सोहनलाल, सुआदेवी, सीतादेवी और पप्पूराम शामिल हैं।

बेटे का संतोष
फैसले के बाद, कुनाराम के बेटे लुणाराम बावरी ने कहा कि हमारे परिवार ने 11 साल तक न्याय के लिए संघर्ष किया है और अब हमें न्याय मिला है। आज का दिन हमारे परिवार के लिए खुशी का दिन है और मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी।
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