हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए कई सरकारी नौकरियों में 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का एलान किया है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कहा, “प्रधानमंत्री की लागू की गई ये योजना एक लोकहित की योजना है. इस योजना के ज़रिए आज हमारे पास ऐक्टिव और स्किल्ड युवा हैं.”
नौकरियों में आरक्षण पर जानकारी देते हुए सैनी ने कहा, “प्रधानमंत्री ने 14 जून 2022 को ये अग्निपथ योजना लागू की थी. इस योजना के तहत भारतीय सेना में चार साल के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है. हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कॉन्सटेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10 फ़ीसदी का आरक्षण दिया जाएगा.”
आरक्षण के अलावा अग्निवीरों के लिए उम्र की सीमा में भी छूट मिलेगी.
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सैनी ने कहा कि इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और ग्रुप सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में तीन साल की छूट प्रदान की जाएगी. अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु की यह छूट 5 सालों की होगी.
नायब सिंह सैनी ने यह एलान भी किया कि सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण और ग्रुप बी में एक फ़ीसदी आरक्षण प्रदान करेगी.
अगर अग्निवीर को किसी भी औद्यौगिक इकाई में हर महीने तीस हज़ार रुपये से ज़्यादा सैलरी दी जाती है तो हमारी सरकार उस औद्यौगिक इकाई को 60 हज़ार रुपये सालाना की सब्सिडी देगी.

