


दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली ज़मानत पर लंबी सुनवाई के बाद अपना फ़ैसला 2-3 दिनों के लिए रिज़र्व रख लिया है.
अदालत ने इससे पहले राऊज़ एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली ज़मानत पर रोक लगा दी थी.
अदालत ने कहा, “आक्षेपित आदेश के संचालन पर तब तक रोक लगाई जाती है.”
इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल को मिली ज़मानत पर रोक लगाने के लिए दायर की गई ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट का फ़ैसला आने तक अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे.
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हाई कोर्ट अगले 2-3 दिनों में ईडी की याचिका पर अपना आदेश दे सकता है.
केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च में गिरफ़्तार किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को आम चुनावों के दौरान प्रचार के लिए अंतरिम ज़मानत दी थी. ज़मानत अवधि 2 जून को समाप्त हो गई थी और केजरीवाल को फिर से तिहाड़ जेल जाना पड़ा था.
शुक्रवार शाम राऊज़ अवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दे दी थी जिसके ख़िलाफ़ ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.
शुक्रवार को इस याचिका पर लंबी सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया.