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जिला उपभोक्ता आयोग ने ई-बाइक में स्पार्किंग और उसके बाद चार्ज करते समय आग लगने पर 84950 रुपए का जुर्माना लगाया

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editor Published March 28, 2024
Last updated: 2024/03/28 at 10:11 AM
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जिला उपभोक्ता आयोग ने ई बाइक में स्पार्किंग और उसके बाद चार्ज करते समय आग लगने पर उपभोक्ता को नई ई बाइक नहीं देने के मामले में कंपनी को दोषी माना और 84950 रुपए जुर्माना देने के आदेश दिए। परिवादी अब्बास अली ने 62000 रुपए का भुगतान कर रॉयल मोटर्स से ई बाइक खरीदी थी। कुछ समय बाद बैटरी में स्पार्किंग की समस्या आने लगी। 7 माह बाद घर में चार्ज करते समय ई बाइक पूरी तरह जल गई। जली हुई बाइक के चपेट में आने से परिवादी की 3 वर्ष की भतीजी का पैर भी झुलस गया। परिवादी ने बदले में नई ई बाइक देने के लिए कंपनी से संपर्क किया। कंपनी ने बाइक देने से इंकार कर दिया। परिवादी ने उपभोक्ता न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक नुकसान के एवज में क्षतिपूर्ति और परिवाद व्यय तथा वकील की फीस आदि दिलवाने का अनुरोध किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने कंपनी की सेवा में कमी माना और कुल 84,950 रुपए परिवादी को अदा करने का आदेश दिया। उपभोक्ता आयोग ने रॉयल मोटर्स और ईगलन पॉवर ई बाइक गुजरात पर निर्णय तिथि से एक माह के भीतर संयुक्त या पृथक-पृथक रूप से परिवादी को विक्रय की गयी ईजलाईक के बदले इसी मॉडल, कीमत की नई त्रुटिहीन है बीईक या ई-बाईक की कीमत रू. 62000रू,सर्वेयर को सर्वे रिपोर्ट में अदा की गयी फीस रू. 2950 एवं परिवादी की भतीजी के चोटें आने के उपचार के रु. 5000 और सेवा दोष से परिवादी को शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के रू. 10000 तथा परिवाद व्यय रू. 5000 परिवादी को देने के आदेश दिए हैं। यह निर्णय आयोग के अध्यक्ष दीनदयाल प्रजापत और सदस्य पुखराज जोशी ने सुनाया


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editor March 28, 2024
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