बीकानेर। भारतीय रिजर्व बैंक ने राजस्थान के पाली जिले में स्थित सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. बुधवार को इसका कारण बताते हुए आरबीआई अधिकारियों ने कहा कि इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. इसीलिए ये फैसला लिया गया है.
5 लाख रुपये तक की जमा मिलेगी वापस
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि राजस्थान के सहकारी समितियों के पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है. परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से अपनी जमा राशि की 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा. रिजर्व बैंक ने कहा, ‘बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 99.13 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं.

