बीकानेर। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल करने पर आरोपियों को 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार (6 फरवरी) को इन पर रोक लगाने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत साधनों की रोकथाम) बिल पास कर दिया गया। अब इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। यह बिल कानून बनाता है तो पुलिस बिना किसी वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी और इन अपराधों को समझौते से नहीं सुलझाया जा सकेगा।

