बीकानेर। क़ानूनी तौर पर कोई भी व्हीकल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बहुत ही ज़रूरी है। पर लगभग हर चीज़ की तरह ड्राइविंग लाइसेंस की भी एक समयावधि होती है। उस अवधि के बाद ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है और उसे रिन्यू कराना पड़ता है। एक समय था जब ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना काफी झंझट वाला काम होता था। इसके लिए आरटीओ के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। पर अब ऐसा नहीं है। समय के साथ अब ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना काफी आसान हो गया है। अब यह काम घर बैठे-बैठे आसानी से ऑनलाइन किया जा सकता है।
भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आसान बनाई प्रोसेस
भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की प्रोसेस को बहुत आसान कर दिया है। लोगों की ज़रूरत का ध्यान रखते हुए और उन्हें बिना मतलब की असुविधा से बचाने के लिए ऐसा किया गया है।
कैसे करें ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू ?
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ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होता है जिन्हें घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है। आइए जानते हैं उन आसान स्टेप्स के बारे में।
* सबसे पहले सड़क परिवहन मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan पर जाएं।
* इसके बाद होमपेज की लेफ्ट साइड अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें।
* अब ‘सर्विसेज़ ऑन ड्राइविंग लाइसेंस’ पर क्लिक करें और रिन्यू करने के स्टेप्स को फॉलो करें।
* इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में पुराना अवैध ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फोटो अपलोड करनी होगी।
* प्रोसेस पूरी करने के बाद फॉर्म की फीस जमा कराएं, जो ऑनलाइन जमा कराई जा सकती है।
* पूरी प्रोसेस के बाद फॉर्म सबमिट कर दें। एक कुछ दिन इंतज़ार करें और रिन्यू किया गया ड्राइविंग लाइसेसं आपके घर आ जाएगा।

