बीकानेर। एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। यदि किसी वाहन में नंबर प्लेट नहीं है तो उसका चालान काटा जाएगा। इनमें वाहनों में ट्रक, कार, बाइक, ट्रैक्टर एवं ऑटो आदि को शामिल किया गया है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए एस आई ए एम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिला परिवहन अधिकारी भारती नैथानी ने कि अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों के साथ छेडछाड करना आसान था और उन्हें आसानी से हटाया और बदला जा सकता था। वाहन चोरी के बाद पंजीकरण नंबरों को बदल दिय जाता था जिससे अधिकारीयों के लिए वाहन को ट्रैक करना मुश्किल था श। एचएसआरपी नंबर प्लेट आने के बाद कार की चोरी के मामले कम हुए है। उन्होंने बताया कि ये नंबर पलेट केवल एक बार ही प्रयोग की जा सकती है, बल्कि इनके हिंज को काटना पड़ता है। एचएसआरपी नंबर प्लेट के आ जाने से ट्रैफिके पुलिस का भी काम काफी आसान हो गया है। इस नंबर प्लेट से ट्रैफिक नियमों का उल्लंधन करने वाले वाहनों को पकड़ना और चालान करना आसान हो गया है।

