बीकानेर। शेयर बाजार रेग्युलेटर सेबी ने नए नियमों का एलान किया है. ये नए नियम विदेशी निवेशकों पर लागू होंगे. इन नियमों की खबर की वजह से बीते हफ्ते शेयर पर दिखा. सेबी का कहना है कि ‘ज्यादा रिस्क’ वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) से अतिरिक्त डिस्क्लोजर सिक्योर करने के लिए मार्केट रेग्युलेटर सेबी के आदेश की समय सीमा 1 फरवरी को समाप्त हो रही है।
सेबी के डिस्क्लोजर से जुड़े इस नियम के मुताबिक अगर बाजार में कोई ऐसी खबर आती है जिसकी जानकारी कंपनी ने न दी हो और ये आम लोगों को उपलब्ध न हो तो लेकिन इसका असर स्टॉक पर देखने को मिल रहा है तो इस खबर के सामने आने के 24 घंटे के अंदर कंपनी को अपनी सफाई पेश करनी होगा. कंपनी को या तो खबर की पुष्टि करनी होगी या फिर उसे खारिज करना होगा. या फिर इस पर सफाई पेश करनी होगी. सेबी के नोटिफिकेशन के साथ अब ये नियम देश की टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों पर पहली फरवरी 2024 से लागू होगा. वहीं टॉप 250 कंपनियों पर ये नियम पहली अगस्त 2024 से लागू किया जाएगा।

