


बीकानेर। पांच साल पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 186 दिनों का समय शेष रह गया है। अगर अब नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो अन्य राज्यों में जाने पर वाहन चालकों को चालान कटवाना पड़ सकता है। नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिक अब सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम सॉफ्टवेयर) पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। पुराने वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग ने इस सोसायटी को अधिकृत किया है।
वहीं, वाहनों पर लगने वाली नंबर प्लेट की मियाद में भी विभाग ने बढ़ोतरी की है। पहले मियाद 31 मार्च, 2024 रखी गई थी, अब इस तारीख को बढ़ाकर 30 जून, 2024 कर दिया है। पुराने वाहनों को नंबर प्लेट के लिए अलग-अलग तारीख तय कर रखी है, उसी मियाद में नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। यह निर्णय हाल ही में परिवहन आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था। इसमें अपर परिवहन आयुक्त नियम एवं एचएसआरपी डॉ. मन्नालाल रावत और संयुक्त परिवहन आयुक्त कुसुम राठौड़ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर जुर्माना तक भरना होगा। निर्धारित तारीख 1 अप्रैल, 2019 से पहले करीब 1 करोड़ 87 लाख वाहन पंजीयन हैं, लेकिन इनमें से 15 साल की अवधि में शामिल करीब 1 करोड़ वाहन ही शामिल हैं।
