


Rajasthan News। सवाईमाधोपुर जिले के छाण गांव में बुजुर्ग पिता की सेवा करने वाले पुत्र ने ही पिता की लाठी से वार कर हत्या कर दी थी। अब वह आजीवन कारावास की सजा भुगतेगा। जिला एवं सत्र न्यायालय ने पिता की हत्या के दोषी पुत्र कुतुबुद्दीन पुत्र इब्राहिम खान निवासी छाण को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है।
यह था मामला

लोक अभियोजक जितेन्द्र शर्मा ने बताया कि 30 अक्टूबर 2021 को पीड़ित अलीमुद्दीन पुत्र इब्राहिम खान निवासी छाण ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि 29 अक्टूबर 2021 को करीब अपराह्न ढाई तीन बजे पीड़ित के पिता इब्राहिम खान को उसके भाई कुतुबुद्दीन खान ने घर पर सिर में लट्ठ मार दिया। सूचना पर वह घर पहुंचे तो पिता खून से लथपथ बेहोश पडे थे। वह तथा रिश्तेदार उनको जिला चिकित्सालय सवाईमाधोपुर ले गए। जहां से चिकित्सकों ने गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। दोषी कुतुबुद्दीन सनकी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। पिता इब्राहिम खान उसी के साथ निवास करते थे। जो बुजुर्ग थे व चलने फिरने की अवस्था में नहीं थे। जिसकी सेवा भी आरोपी ही करता था। सेवा से परेशान होकर आरोपी ने पिता पर हमला कर मार दिया।