Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: खतरनाक ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन करने के लिए वाहन चालकों को नहीं जाना पड़ेगा अजमेर, बीकानेर में सेंटर की अनुमति
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > बीकानेर > खतरनाक ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन करने के लिए वाहन चालकों को नहीं जाना पड़ेगा अजमेर, बीकानेर में सेंटर की अनुमति
बीकानेर

खतरनाक ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन करने के लिए वाहन चालकों को नहीं जाना पड़ेगा अजमेर, बीकानेर में सेंटर की अनुमति

editor
editor Published July 22, 2023
Last updated: 2023/07/22 at 11:39 AM
Share
SHARE
Chat on WhatsApp
Share News

बीकानेर। खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन के लिए राज्य सरकार ने अधिकृत संस्थान से तीन दिवसीय प्रशिक्षण लेना अनिवार्य कर दिया है।ऐसे वाहन चालकों को प्रशिक्षण के लिए पहले अजमेर और राजसमंद जाना पड़ता था। अब उन्हें यह प्रशिक्षण बीकानेर में भी मिलेगा। राज्य सरकार ने संभाग मुख्यालय पर प्रशिक्षण केंद्र खोलने की अनुमति जारी कर दी है।
केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 9 के अंतर्गत खतरनाक व ज्वलनशील पदार्थ वहन करने वाले वाहन चालकों को सरकार की ओर से अधिकृत संस्थान तीन दिन की ट्रेनिंग देकर प्रमाण पत्र जारी करेगा। बदले में आवेदन को दो हजार रुपए का शुल्क देना होगा। प्रशिक्षण संस्थान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी संबंधित आरटीओ/डीटीओ होंगे। दोनों अधिकारियों को छह माह में एक बार संस्थान की चेकिंग करनी होगी। संस्थान को कार्मिकों की सूचना डीटीओ व आरटीओ को देनी होगी। डीटीओ अक्षय बिश्नोर्ई ने बताया कि संस्थान को सभी नियमों व समय पर हुए संशोधन की पालना करनी होगी।
संस्थान खोलने के लिए ये सब जरूरी
नवीन प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए आवेदक को आरटीओ/डीटीओ के समक्ष नियमानुसार तय शुल्क जमा करवाकर आवेदन करना होगा। जांच में सबकुछ सही मिलने पर संस्थान को लाइसेंस जारी किया जाएगा। लाइसेंस की अवधि पांच वर्ष की होगी। बाद में आरटीओ को आवेदन करने पर लाइसेंस का प्रत्येक दो वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाएगा।
आवेदनकर्ता को मोटर वाहन अधिनियम के यातायात चिन्हों और धारा 118 के अधीन बनाए गए रोड रेग्यूलेशन की नॉलेज के साथ अंग्रेजी, हिंदी व क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भारी वाहन चलाने के लिए कम से कम तीन साल और पेट्रोलियम कंपनी में कार्य करने का दो वर्ष अनुभव होना चाहिए।


Share News
Chat on WhatsApp
Chat on WhatsApp

editor July 22, 2023
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

कोलायत में 25 मार्च को निकलेगी भव्य धर्मयात्रा, तैयारियां तेज – Bikaner News
बीकानेर
बीकानेर में ईद का उल्लास, ईदगाह में अदा हुई नमाज़ – Bikaner News
बीकानेर
ड्रोन से नशा तस्करी का मामला दर्ज, सीमा पर बढ़ी सख्ती – Bikaner News
बीकानेर
FSSAI के नए नियम से वेंडर्स को बड़ी राहत, लाइसेंस आसान – Rajasthan News
राजस्थान
ईरान ने अतिरिक्त तेल देने से किया इनकार, वैश्विक बाजार में चिंता – National News
देश-दुनिया
बीकानेर में गलत इंजेक्शन लगाने से युवती की मौत, चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप
बीकानेर
बीकानेर जेएनवीसी में बाइक की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की दर्दनाक मौत
बीकानेर
एलपीजी किल्लत से गांवों में बदली रसोई, लोग फिर चूल्हे और लकड़ी पर लौटे
बीकानेर

You Might Also Like

बीकानेर

कोलायत में 25 मार्च को निकलेगी भव्य धर्मयात्रा, तैयारियां तेज – Bikaner News

Published March 21, 2026
बीकानेर

बीकानेर में ईद का उल्लास, ईदगाह में अदा हुई नमाज़ – Bikaner News

Published March 21, 2026
बीकानेर

ड्रोन से नशा तस्करी का मामला दर्ज, सीमा पर बढ़ी सख्ती – Bikaner News

Published March 21, 2026
बीकानेर

बीकानेर में गलत इंजेक्शन लगाने से युवती की मौत, चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप

Published March 21, 2026
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
1520138487750

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?