

अजमेर। रिश्ते में लगने वाले भाई को 20 साल की कोर्ट ने सुनाई सजा, नाबालिग बहन से किया था दुष्कर्म।अजमेर की पोक्सो कोर्ट 2 ने बुधवार को 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में रिश्ते में लगने वाले भाई को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 70 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। जज ने 30 दस्तावेज 22 गवाह और डीएनए एवं एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर यह सजा सुनाई है। आरोपी भाई के द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर घर से ले गया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। मामला अजमेर जिले के पीसांगन थाना क्षेत्र का है।पोक्सो कोर्ट 2 के विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि जिले के पीसांगन थाना अंतर्गत 2 जुलाई 2021 को शाम के वक्त 16 साल की नाबालिग को उसके रिश्ते में लगने वाले भाई के द्वारा बहला-फुसलाकर ले गया और रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में पीड़िता के भाई के द्वारा थाने पर शिकायत दी गई थी। पुलिस ने पीड़ित भाई की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।विशिष्ट लोक अभियोजक शेखावत ने बताया कि बुधवार को मामले में न्यायाधीश के द्वारा सुनवाई की गई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 30 दस्तावेज और 22 गवाह पेश किए गए थे। डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होने के आधार पर न्यायाधीश के द्वारा आरोपी भाई को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 70 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया। न्यायाधीश ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहां की बच्चों में बढ़ रहे अपराध को गंभीर मानते हुए सख्त से सख्त सजा देने की बात कही है।
