बीकानेर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डाक विभाग में दो हजार के नोट बदलकर देने पर रोक लगा दी है। अब रकम ग्राहक के खाते में जमा होगी। इसके लिए ग्राहक का केवाईसी अपडेट होना जरूरी है। एजेंट के जरिए भी दो हजार रुपए का नोट केवाईसी अपडेट होने पर ही जमा होगा। डाक टिकट, पोस्टल ऑर्डर, खरीद, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट आदि के काम दो हजार का नोट नहीं चलेगा। डाक अधीक्षक देवीलाल सहारण ने बताया कि जिले के प्रधान डाक घर समेत 43 पोस्ट ऑफिस व 304 ब्रांच में सभी कर्मचारियों को दो हजार रुपए के नोट नहीं बदलने की हिदायत दी गई है, जिनके यहां खाते हैं उन ग्राहकों से ही दो हजार रुपए के नोट लेकर अकाउंट में जमा किए जाएंगे। उधर बैंकों ने 2 हजार रुपये के नोट बदलने शुरू कर दिए हैं। रिजर्व बैंक की सीमा के मुताबिक एक व्यक्ति एक बार में 20 हजार रुपये तक के नोट बदल सकता है। इस मुद्रा में रकम जमा करने की कोई सीमा नहीं है। जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है, वो भी 2 हजार का नोट बदल सकते हैं। आरबीआई स्पष्ट कर चुका है कि नोट एक्सचेंज के लिए बैंक खाते की जरूरत नहीं है। 2 हजार के 10 नोट किसी भी बैंक शाखा में बदलवाए जा सकते हैं।

