बीकानेर। बीकानेर में प्रॉपर्टी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। बेगानी मोहल्ला निवासी प्रेम रतन स्वर्णकार ने सिरोही कोचरों का मोहल्लानिवासी श्री चंद्र मोहन सोनी पुत्र श्री खींवराज सोनी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में धारा 420 का मुकदमा दर्ज करवाया है । स्वर्णकार नेबताया कि दिनांक 1 दिसंबर 2020 को 15 माह का इकरारनामा श्री चंद्र मोहन की काजानी माली मोहल्ला स्थित मकान की खरीद बाबतइकरार किया था और उन्हें 800000 जरिए चेक अपने स्वयं के, अपनी पत्नी के और अपने पुत्र के खाते में लिए थे । रजिस्टर्ड इकरारनामाके मुताबिक श्री चंद्रमोहन रजिस्ट्री करवाने में असफल रहे उन्होंने व्यक्तिगत बताया कि मकान किराए पर होने के कारण खाली नहीं हो पारहा और इस वजह से मैं रजिस्ट्री समय सीमा में करवा पाने में असमर्थ हूं। उनके निवेदन पर पुनह एक रजिस्टर्ड इकरारनामा 4 माह के लिएदिनांक 2 फरवरी 2022 को पुराने एग्रीमेंट को रद्द करते हुए किया गया इकरारनामा करते समय उन्होंने ₹51000 का एक चेक और लियाइस प्रकार उन्होंने नए इकरारनामे तक कुल राशि ₹851000 प्राप्त कर ली थी।इसके पश्चात उन्हें बार-बार रजिस्ट्री करवाने बाबत कहा गया, परंतु वह बार-बार टालमटोल करते रहे।अंतत: मजबूरन दिनांक 23 मई 2022,6 जून 2022 और 27 जून 2022 को रजिस्टर्ड विधिक नोटिस दिए गए। जिसका भी उन्होंने कोई भी जवाब तक नहीं दिया। बार-बार संपर्कका प्रयास करने पर उन्होंने कहा कि या तो रजिस्ट्री शीघ्र करवा दूंगा अन्यथा समझौते के मुताबिक आपको रुपए वापस कर दूंगा परंतु उन्होंनेऐसा नहीं किया।दिनांक 1 नवंबर 2022 को उन्होंने रजिस्ट्री शीघ्र करवाने का कहकर मुझे इकरारनामे वाले अपने कजानी माली मोहल्ला मकान की ग्राउंड फ्लोर की चाबी दी और मुझसे 200000 और लिए। परंतु उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवाई। मेरे बार-बार कहने पर उन्होंने अपने इसीमकान के प्रथम तल की चाबी यह कहकर दी कि मैं दो चार दिन में ही रजिस्ट्री करवा दूंगा और 200000 और लिए इस प्रकार इस बाबत उन्होंने कुल 12,51000 रुपए प्राप्त कर लिए थे।