


जयपुर । कोचिंग संस्थान अब मनमानी नहीं कर सकेंगे कोई भी कोचिंग शुरू करना चाहेगा तो पहले उसे सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर घर पर भी ट्यूशन सेंटर है और 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराकर अनुमति लेनी होगी। कोचिंग को बताना होगा कि क्या सिलेबस पढ़ाएंगे, कितने टाइम में सिलेबस कवर हो जाएगा और प्रत्येक बैच में अधिकतम कितने स्टूडेंट्स होंगे।
सरकारी टीचर कोचिंग में नहीं पढ़ा सकेंगे। प्रोस्पेक्टस में कोचिंग को हर कोर्स की फीस बतानी होगी।
अगर ऐसा नहीं किया तो?
पहली बार नियम तोडऩे पर 25 हजार रुपए जुर्माना, दूसरी गलती पर 1 लाख का जुर्माना और तीसरी गलती पर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन रद्द।
दरअसल, कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल-2023 तैयार कर लिया है। विधि विभाग ने गुरुवार को इसे मंजूरी दे दी।
इस विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार विधानसभा के बजट सत्र में पेश करेगी। अगर विधानसभा में यह विधेयक पारित हो जाता है तो कोचिंग संस्थानों की मनमानी को बंद करने के लिए कानून बन जाएगा।
