


बीकानेर। राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बैंच ने यूआईटी सचिव और तहसीलदार को करमीसर में हुए अतिक्रमण तीन माह में हटाने के आदेश दिए हैं।राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बैंच ने यूआईटी सचिव और तहसीलदार को करमीसर में हुए अतिक्रमण तीन माह में हटाने के आदेश दिए हैं। एडवोकेट योगेंद्र तंवर ने अगस्त में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी, कलेक्टर बीकानेर और यूआईटी सचिव के खिलाफ सिविल रिट दायर की थी। रिट में बताया गया कि बीकानेर के करमीसर गांव में स्थित सरकारी आवासीय 29.10 बीघा भूमि कलेक्टर के 16 जनवरी, 07 के आदेश से यूआईटी सचिव को आवंटित की गई थी।
यूआईटी की लापरवाही के कारण करोड़ों रुपए की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। जबकि, इस जमीन पर मुरलीधर विस्तार योजना सेक्टर 7 प्रस्तावित था। हाईकोर्ट की डबल बैंच ने मामले की सुनवाई के बाद यूआईटी सचिव और तहसीलदार बीकानेर को तीन माह में भूमि पर हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं।
यूआईटी की लापरवाही के कारण करोड़ों रुपए की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। जबकि, इस जमीन पर मुरलीधर विस्तार योजना सेक्टर 7 प्रस्तावित था। हाईकोर्ट की डबल बैंच ने मामले की सुनवाई के बाद यूआईटी सचिव और तहसीलदार बीकानेर को तीन माह में भूमि पर हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं।