Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दी राहत, NGT के जुर्माने पर लगाई रोक
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > बीकानेर > सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दी राहत, NGT के जुर्माने पर लगाई रोक
बीकानेर

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दी राहत, NGT के जुर्माने पर लगाई रोक

editor
editor Published January 11, 2025
Last updated: 2025/01/11 at 3:16 PM
Share
Supreme Court Grants Relief to Rajasthan, Halts NGT Fine
SHARE
Chat on WhatsApp
Share News

जयपुर। राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा राज्य पर लगाए गए 746.88 करोड़ रुपये के पर्यावरणीय जुर्माने पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। यह जुर्माना 17 सितंबर 2024 को ठोस और तरल कचरा प्रबंधन नियमों के कथित गैर-अनुपालन के आधार पर लगाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन शामिल थे, ने कहा कि इतने बड़े जुर्माने से राज्य के पर्यावरणीय सुधार प्रयासों में बाधा आ सकती है। कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार के अब तक किए गए प्रयासों की सराहना की।

राजस्थान सरकार का पक्ष:

  • अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने दलील दी कि NGT का जुर्माना मनमाना है और यह राज्य के द्वारा किए गए कार्यों की अनदेखी करता है।
  • सरकार ने बताया कि 2018 से अब तक:
    • तरल कचरा प्रबंधन पर 4712.98 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।
    • ठोस कचरा प्रबंधन पर 2872.07 करोड़ रुपये लगाए गए हैं।
  • राज्य में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs) स्थापित किए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 1429.38 एमएलडी है।
  • पुराने कचरे का 66.55% उपचार किया जा चुका है।

एनजीटी का आदेश:

एनजीटी ने राज्य को एक महीने के भीतर 113.10 करोड़ रुपये जमा करने और राज्य के मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

कोर्ट का संतुलित दृष्टिकोण:

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन अनिवार्य है, लेकिन राज्य सरकार को दंडित करने के बजाय प्रोत्साहन देना चाहिए। यह फैसला पंजाब सरकार के जुर्माने पर रोक लगाने के समान दृष्टिकोण पर आधारित है।

- Advertisement -

राजस्थान सरकार को मिली राहत:

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राजस्थान सरकार को न केवल वित्तीय दबाव से राहत मिली है, बल्कि पर्यावरणीय सुधार कार्यों को जारी रखने का प्रोत्साहन भी मिला है। सरकार ने इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका का सकारात्मक निर्णय है और राज्य पर्यावरणीय सुधार के लिए अपने प्रयासों को और मजबूत करेगा।


Share News
Chat on WhatsApp

editor January 11, 2025
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

दो दोस्तों से जातिसूचक गालियां, विरोध करने पर बेरहमी से की मारपीट
बीकानेर
सूने मकान के ताले तोड़ नकदी और महंगा कैमरा चोरी
बीकानेर
ढाणी में घुसकर महिला से मारपीट, सिर पर वार का आरोप
बीकानेर
चरवाहे युवक की हत्या कर शव बैर के पेड़ से लटकाया
बीकानेर
पीबीएम में भ्रष्टाचार के आरोप, विधायक व्यास के बयान से हड़कंप
बीकानेर
शिक्षा विभाग में पेंशन स्वीकृति में देरी पर अफसर होंगे जिम्मेदार
बीकानेर
बीकानेर में आज आयोजित होगी ठाकुर जी भजन संध्या, प्रसिद्ध कलाकार देंगे प्रस्तुति
बीकानेर
बीकानेर में करंट लगने से 15 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत
बीकानेर

You Might Also Like

बीकानेर

दो दोस्तों से जातिसूचक गालियां, विरोध करने पर बेरहमी से की मारपीट

Published February 14, 2026
बीकानेर

सूने मकान के ताले तोड़ नकदी और महंगा कैमरा चोरी

Published February 14, 2026
बीकानेर

ढाणी में घुसकर महिला से मारपीट, सिर पर वार का आरोप

Published February 14, 2026
बीकानेर

चरवाहे युवक की हत्या कर शव बैर के पेड़ से लटकाया

Published February 14, 2026
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
1520138487750

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?