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Reading: अवैध रिफलिंग पर 4 प्रकरण दर्ज, 17 सिलेण्डर जब्त
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बीकानेर

अवैध रिफलिंग पर 4 प्रकरण दर्ज, 17 सिलेण्डर जब्त

editor
editor Published December 15, 2022
Last updated: 2022/12/15 at 11:14 PM
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बीकानेर। अवैध गैस रिफिलिंग की रोकथाम के लिए गठित जांच दल ने कार्यवाही करते हुए गुरुवार को चार प्रकरण दर्ज किए और 17 सिलेंडर जब्त किए।
जिला रसद अधिकारी भागू राम महला ने बताया कि जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के निर्देशानुसार गठित टीमों ने यह कार्यवाही की। प्रवर्तन निरीक्षक संदीप झांकल प्रवर्तन निरीक्षक एंव पवन सुथार ने श्री जी पेट्रोल पम्प के पास वाली गली, मेहरों का मोहल्ला में ओमेंदर मेहरा द्वारा स्थापित अवैध एलपीजी भराव केन्द्र का निरीक्षण किया। मौके पर ओमेंदर मेहरा के पास वाहन में एलपीजी गैस भरने के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोनिक कांटा एवं 2 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर (14.2 किलो) जब्त किए गए।
झांकल ने पण्डित धर्म कांटा, गजनेर रोड़ के पास ‘मिलन फ्लोवर्स के सामने एक खण्डहरनुमा कमरे में इस्लाम पुत्र बरकत अली को अवैध एलपीजी गैस भरता हुआ पाया। मौके पर 8 एलपीजी घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किलो), 2 इलेक्ट्रिक मोटर एवं 2 इलेक्ट्रिक कांटा जब्त किया गया। भुट्टों का चौराहा स्थित बागवानों का मोहल्ला बीकानेर में श्री देवनारायण दूध भण्डार के पास बगैर नाम की एक दुकान में शमशेर अली पुत्र लियाकत अली तिपहिया वाहन में अवैध एलपीजी गैस भरता हुआ पाया गया। मौके पर वाहनों में एलपीजी भरने हेतु 2 इलेक्ट्रिक मोटर, एक इलेक्ट्रिक कांटा एवं 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किलो) जब्त किए गए। इसी प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक मनीष अवस्थी द्वारा निरीक्षण के दौरान लूणकरणसर की ग्राम पंचायत उदाना की मुख्य सड़क पर रामदयाल पूनिया की दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर रखा होना पाया गया। इसके बारे में पूछने पर कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। मौके से कुल 4 सिलेण्डर जब्त किए गए।
इस प्रकार जिले में कुल 17 गैस सिलेण्डर, इलेक्ट्रिक मोटर एवं 4 इलेक्ट्रिक कांटे जब्त किए गए।
जांच दल ने इन व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत धारा 6ए के तहत कार्यवाही करते हुए जिला कलक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया। महला ने बताया कि अवैध गैस रिफलिंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही जारी रहेगी। उन्होंने सभी एल.पी.जी उपभोक्ताओं को निर्देशित किया कि वे अपना सिलेण्डर स्वयं उपभोग करें तथा इसके अलावा किसी अन्य को नहीं दें।


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editor December 15, 2022
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